नयी दिल्ली: डीजीसीए ने एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है. विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से संबंधित मानकों का अनुपालन न करने के कारण जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का फाइन लगाया है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को बयान में कहा कि दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की इकाइयों का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि एयरलाइन नागर विमानन प्रावधानों (सीएआर) का ठीक से पालन नहीं कर रही है.
Air India को लगा झटका, DGCA ने लगाया ₹10 लाख का फाइन, जानें वजह - Air India को लगा झटका
DGCA के ओर से नियमों का ठीक से पालन नहीं करने के वजह से एयर इंडिया पर वित्तीय जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले एयर इंडिया को तीन नवंबर को नियामक की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. पढ़ें पूरी खबर...(Directorate General of Civil Aviation, DGCA, Air India, 10 lakh fine, civil aviation requirements)
Published : Nov 22, 2023, 4:14 PM IST
कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था
इस संदर्भ में एयर इंडिया को तीन नवंबर को नियामक की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. डीजीसीए ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया कि वह यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित सीएआर का अनुपालन नहीं कर रही है. इस संबंध में एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एयर इंडिया पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें न पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान न देने की बात कही गई है. DGCA ने कहा कि डीजीसीए नियमों का पालन न करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया है. 3 नवंबर 2023 को एयर इंडिया को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें संबंधित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी.