नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में हायर पेंशन का लाभ पाने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है. अगर आप आज हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो अधिक पेंशन पाने का मौका आपके हाथ से निकल सकता है. हालांकि सरकार हायर पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की डेडलाइन दो बार बढ़ा चुकी है. एक बार बढ़ाकर 3 मई किया था तो दूसरी बार बढ़ाकर 26 जून तक का समय तय किया गया. उम्मीद है कि तीसरी बार भी इसकी डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है.
उच्च पेंशन के लिए कौन कर सकते हैं आवेदन
ऐसे व्यक्ति जो 1 सिंतबर 2014 से पहले ईपीएफओ के सदस्य है या फिर 2014 के बाद से आज भी नौकरी कर रहे हैं. वो ईपीएस की हायर पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के योग्य हैं. यह निर्देश 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था. हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि उच्च पेंशन वाले व्यक्ति संयुक्त विकल्प का चयन नहीं कर सकते हैं.
हायर पेंशनस्कीम किसके लिए बेहतर
ऐसे कर्मचारी जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित कमाई का ऑप्शन नहीं है, या जिन्होंने किसी निश्चित आय वाली स्कीम में इंवेस्ट नहीं किया है. उनके लिए ये स्कीम एक बेहतर ऑप्शन है. इसमें कम जोखिम के साथ एक फिक्स रिटर्न मिलता है. हालांकि इसके तहत हर माह मिलने वाली मासिक पेंशन टैक्सेबल होती है. लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त राशि पर टैक्स नहीं लगेगा.