नई दिल्ली : कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड (सीडीजीएल) और उसके वित्तीय ऋणदाता इंडसइंड बैंक के बीच समझौता हो गया है. इस समझौता के बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कंपनी के खिलाफ दिवाला आदेश को रद्द कर दिया है. यह कंपनी कॉफी श्रृंखला कैफे कॉफी डे का परिचालन करती है. सीडीजीएल और इंडसइंड बैंक के वकील ने बुधवार को एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ को समझौते के बारे में सूचित किया और दिवाला मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी.
न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल और श्रीशा मेरला की दो सदस्यीय पीठ ने उनकी दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया और सीडीजीएल को दिवालिया घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया. इससे पहले 11 अगस्त को NCLAT ने एक अंतरिम आदेश के जरिये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के सीडीजीएल के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी.