मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की ओर से क्रेडिट जानकारी के अपडेट या सुधार में देरी होने पर ग्राहकों के लिए को मुआवजे की रूपरेखा जारी की. आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता की ओर से सीआई/सीआईसी के पास शिकायत दर्ज करने की प्रारंभिक तारीख से तीस (30) कार्य दिवसों अंदर समाधान नहीं हुआ तो सीआई/सीआईसी को मुआवजा देना होगा. आरबीआई के अनुसार, शिकायतकर्ता 30 दिनों के बाद हर दिन की देरी के लिए प्रतिदिन ₹100 के मुआवजे के हकदार होंगे.
आरबीआई ने कंपनियों को छह महीने का दिया समय :रिजर्व बैंक ने कहा कि मुआवजा संबंधी नये नियम इस सर्कुलर के जारी होने के छह महीने बाद लागू हो जायेंगे. आरबीआई ने सीआईसी और सीआई को इस अवधि के भीतर मुआवजा ढांचे को लागू करने के लिए आवश्यक सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करने का निर्देश दिया.
सीआई क्रेडिट जानकारी के सही विवरणों को सीआईसी या शिकायतकर्ता को फॉरवर्ड करेगा :आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि एक शिकायतकर्ता क्रेडिट जानकारी को अपडेट करने या उसमें सुधार करने के लिए सीआईसी या सीआई से अनुरोध कर सकता है. ऐसे अनुरोध पर सीआई या सीआईसी अनुरोध किए जाने के तीस दिनों के भीतर क्रेडिट जानकारी को अपडेट करने के लिए कदम उठाएगा. सर्कुलर में कहा गया है कि शिकायत दर्ज होने के इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर सीआई क्रेडिट जानकारी के सही विवरणों को सीआईसी या शिकायतकर्ता को फॉरवर्ड करेगा.