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Online Gaming: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग में होने जा रहे बदलाव, जाने क्या-क्या बदलेगा - online

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है.

Online Gaming
ऑनलाइन गेमिंग

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 29, 2023, 11:49 AM IST

नई दिल्ली: ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने 28 फीसदी जीएसटी लगाने की बात कही थी. गेमिंग पर जीएसटी लगाने का डेट सामने आ गया है. अगले महीने यानी की 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू किया जाएगा. वहीं, भारत के जीन भी राज्यों में एसजीएसटी लागू नहीं है वहां पर अगले 48 घंटे में एक्ट लागू होने की उम्मीद है. बता दें कि गेमिंग स्टार्टअप को गेम खेलने के लिए यूजर को फीस के रुप में 100 रुपये मिलते है, तो वह प्लेटफार्म फीस के रूप में लगभग 10 कमाते है.

अब तक कंपनियां इस 10 रुपये का केवल 18 फीसदी जीएसटी भर रही थी, जिसे 1 अक्टूबर से 28 फीसदी कर दिया गया है. जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के सहमति से ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू करने का फैसला लिया गया. इस 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग पर टैक्स रेट बदलने को कहा गया था.

हालांकि, 1 अक्टूबर से जीएसटी लागू करने के पहले सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभा में पारित करना है. अब अगले महीने से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी भरना होगा. इस टैक्स को बेट पर लगाई जाने वाली पूरी रकम पर लगेगा. इसके साथ ही कसीनो के मामले में खरीदे गए चिप की वैल्यू पर भी टैक्स देना होगा. इन टैक्स को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को देना होगा.

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