नई दिल्ली:भारत सरकार ने घरेलू बाजार में आयातित स्टॉक आने तक तुअर दाल को राष्ट्रीय बफर स्टॉक से निकालने का फैसला किया है, जिससे मार्केट में तुअर दाल की कमी को पूरा किया जा सके. खाद्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) को पात्र मिल मालिकों के बीच ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से तुअर का निपटान करने का निर्देश दिया है, ताकि तैयार तुअर दाल में मिलिंग के लिए उपलब्ध स्टॉक को बढ़ाया जा सके.
दरअसल, सरकार आम तौर पर आपात स्थितियों और कमोडिटी की कीमतों में तेज वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए बफर स्टॉक बनाए रखती है. आपको बता दें कि सरकार ने 2 जून, 2023 को जमाखोरी, सट्टेबाजी को रोकने और उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य में सुधार करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू करके तुअर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगा दी थी. इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 अक्टूबर, 2023 तक तुअर और उड़द के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है.