हैदराबाद: पिछले कई सालों से वेतनभोगी वर्ग को इनकम टैक्स की सीमा में कोई राहत नहीं मिली है. अभी तक, कर योग्य आय 5 लाख रुपये तक सीमित है, लेकिन यह भी कुछ शर्तों के अधीन दिया जा रहा है. इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, ये वर्ग उम्मीद कर रहा है कि सरकार आयकर सीमा को 5 लाख रुपये तक बढ़ा देगी और इसे बिना किसी शर्त के लागू करेगी.
जहां वित्त वर्ष 2013-14 में 10 लाख रुपये की कर योग्य आय वाले व्यक्ति ने 1,33,900 रुपये का टैक्स चुकाया, वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स की चुकौती 1,17,000 रुपये है. यदि हम वर्तमान मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांक की तुलना और समायोजन करें, तो चालू वित्त वर्ष में देय कर 88,997 रुपये होना चाहिए, यानी मौजूदा देय टैक्स से 28,003 रुपये कम होना चाहिए. ऐसे में बढ़ती महंगाई से तालमेल बिठाने के लिए टैक्स की सीमा बढ़ाने की जरूरत है.
टैक्स स्लैब
इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाने के साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था के 20 और 30 फीसदी स्लैब को बढ़ाने की जरूरत है. 10 लाख रुपये से ऊपर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर 30 प्रतिशत के स्लैब में टैक्स आवश्यक है. तभी करदाताओं का अधिशेष बढ़ती कीमतों के अनुरूप बढ़ेगा.
धारा 80सी
टैक्स का बोझ कम करने के लिए मुख्य सेक्शन, सेक्शन 80सी है. इसके तहत सरकार विभिन्न योजनाओं में 1,50,000 रुपये तक निवेश करने का अवसर प्रदान करती है. ईपीएफ, वीपीएफ, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, होम इक्विटी, ईएलएसएस, टैक्स सेविंग एफडी, बच्चों की ट्यूशन फीस और भी बहुत कुछ इसका हिस्सा हैं. यह साल 2014 से नहीं बदला है. लेकिन तब से बहुत कुछ बदल गया है.