नई दिल्ली : बीएसई ने अपने एसएमई मंच से मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने को इच्छुक छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत आवेदक के पास पिछले दो वित्त वर्षों में कम से कम 15 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए. दिशानिर्देशों के तहत, आवेदक कंपनी को कम से कम तीन वर्षों के लिए एसएमई मंच पर सूचीबद्ध होना आवश्यक है. इसके अलावा मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने से पहले उनके पास 250 सार्वजनिक शेयरधारक होने चाहिए.
नए दिशानिर्देश में यह अनिवार्य
एसएमई का परिचालन लाभ कम से कम तीन वित्त वर्षों में से किसी दो में सकारात्मक होना चाहिए. साथ ही एक्सचेंज में स्थानांतरण आवेदन करने वाले मौजूदा वित्त वर्ष में शुद्ध मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की हो. बीएसई ने एक परिपत्र में कहा कि आवेदक के पास पिछले दो पूर्ण वित्त वर्षों के लिए कम से कम 15 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक की चुकता इक्विटी पूंजी 10 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए और बाजार पूंजीकरण कम से कम 25 करोड़ रुपये होना चाहिए.
कंपनी पर नहीं होना चाहिए कोई मामला
आवेदक कंपनी पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में अतीत में या वर्तमान में कोई मामला नहीं होना चाहिए. पिछले तीन वर्षों में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज ने एसएमई और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ व्यापार को निलंबित करने जैसी कोई नियामक कार्रवाई नहीं की गई हो. साथ ही, आवेदक कंपनी उसके प्रवर्तकों के साथ-साथ उसकी अनुषंगी कंपनी को पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो.