नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को निवेशकों के लिए बिक्री सौदों को लेकर अपने डीमैट खातों में प्रतिभूतियां रोकने यानी 'ब्लॉक' करने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया. फिलहाल निवेशकों के लिए यह सुविधा वैकल्पिक है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक परिपत्र में कहा कि बिक्री सौदा करने वाले निवेशकों के डीमैट खातों (प्रतिभूतियों और शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने का खाता) में 'ब्लॉक' व्यवस्था 14 नवंबर से अनिवार्य हो जाएगी.
इस व्यवस्था के तहत बिक्री सौदा करने को इच्छुक निवेशकों के शेयरों को संबंधित समाशोधन निगम के पक्ष में उसके डीमैट खाते में अवरुद्ध कर दिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि नियामक ने जुलाई में 'ब्लॉक' व्यवस्था लाने का निर्णय किया था. इसके तहत एक अगस्त से निवेशकों के पास यह विकल्प होता कि वे एक बिक्री सौदे के लिए अपने डीमैट खातों में प्रतिभूतियों को रोक सकते हैं.