हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है. शिकायत हैदराबाद में माननीय मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय (पीएमएलए) की अदालत में दायर की गई है, कोर्ट ने इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए 20 नवंबर को ही कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है. बता दें, ईडी की यह जांच भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एमवे और उसके निदेशकों के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर से जुड़ी है.
क्या है पूरा मामला?
ईडी ने एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप लगाया है कि एमवे कंपनी सामान बेचने की आड़ में एक अवैध 'मनी सर्कुलेशन स्कीम' को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, नए सदस्यों के सरल नामांकन के माध्यम से उच्च कमीशन और प्रोत्साहन का वादा करके जनता को धोखा दे रहा है. बता दें, एमवे इंडिया पर मल्टी-लेवल मार्केटिंग ऑपरेशन चलाने और 2,859 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी कर उसे विदेशी निवेशकों के खातों में जमा करने का आरोप है. ईडी की जांच में यह पता चला है कि एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड की यह स्कीम एक pyramid scheme है. यह स्कीम एक चैन की तरह काम करता है. बता दें, जितने लोग इस स्कीम से जुड़ते है उनकी कमीशन उतनी ही ज्यादा बढ़ती है.