नई दिल्ली : भारत सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता भुगतान नियमावली में बदलाव किया गया है. 7th Pay Commission की ओर से एचआरए के मानकों में बदलाव किया गया है. इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से नये मानकों को जारी किया गया है. वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता (HRA) के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि वे कुछ मामलों में HRA के हकदार ( HRA eligibility ) हैं, अब नहीं होंगे . 7th Pay Commission Update . HRA eligibility .
HRA विवरणों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के 'ड्यूटी के स्थान' के संदर्भ में मकान किराए का भत्ता बताया जाता है. चाहे वह सरकारी कर्मचारी उस स्थान पर रह रहा हो या किसी अन्य स्थान पर रहा हो. सरकारी कर्मचारी HRA के लिए पात्र नहीं होंगे वह किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास साझा करता/करती है, वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम द्वारा अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को आवंटित आवास में रहता/रहती है. उसके पति/पत्नी को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है, चाहे वह उस आवास में रहता हो या वह उसके द्वारा किराए पर लिए गए आवास में अलग रहता/रहती है.
हालांकि, नियमों के अनुसार, “सरकारी कर्मचारी के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी जो अपने स्वामित्व वाले घर में रह रहे हैं, वे एचआरए के लिए पात्र होंगे, भले ही वे अन्य सरकारी कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवास साझा करते हों … इस शर्त के अधीन कि वे किराए का भुगतान करते हैं या किराए या घर या संपत्ति कर के लिए योगदान करें लेकिन वास्तव में भुगतान या योगदान की गई राशि के संदर्भ के बिना.”