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सेबी ने अधिक मतदान अधिकार वाले शेयर से जुड़े पात्रता मानदंड में दी ढील - Sebi relaxes eligibility criteria for SR shares

सेबी ने एक अधिसूचना में कहा है कि अधिक मतदान अधिकार वाले शेयरधारकों का नेटवर्थ पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा निर्धारित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा. इसके अलावा एसआर शेयर जारी करने और विवरण पुस्तिका जमा करने के बीच न्यूनतम अंतर मौजूदा छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है.

बाजार नियामक सेबी
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Published : Oct 28, 2021, 6:34 AM IST

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने अधिक मतदान अधिकार वाले शेयर जारी करने से संबंधित नियमों में ढील दी है. इस कदम से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों को मदद मिलेगी.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नेटवर्थ वाले प्रवर्तकों के पास अपनी कंपनियों में अधिक मतदान का अधिकार हो सकता है. इसे मौजूदा 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया गया है.

सेबी ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा, 'अधिक मतदान अधिकार वाले शेयरधारकों का नेटवर्थ पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा निर्धारित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा.'

नियामक ने कहा कि अधिक मतदान अधिकार (सुपरियर वोटिंग राइट-एसआर) वाले शेयरधारक के व्यक्तिगत नेटवर्थ का निर्धारण करते समय अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में उसके निवेश/हिस्सेदारी पर विचार किया जाएगा, लेकिन जारीकर्ता कंपनी में उसकी शेयरधारिता पर गौर नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा एसआर शेयर जारी करने और विवरण पुस्तिका जमा करने के बीच न्यूनतम अंतर मौजूदा छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है.

नियामक ने 2019 में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी आधारित जारीकर्ता कंपनियों के लिए मतदान के अधिक अधिकार वाला ढांचा पेश किया था.

यह नियम शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने को इच्छुक कंपनी में कार्यकारी पद धारण करने वाले प्रवर्तकों / संस्थापकों को एसआर शेयर जारी करने की अनुमति देता है.

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मतदान के अधिक अधिकार वाले शेयर कंपनी के प्रवर्तक/संस्थापक को कंपनी के मतदान अधिकार, उसके निदेशक मंडल और कंपनी कार्यों पर नियंत्रण प्रदान करते हैं. यह नियम जबरिया अधिग्रहण से बचाव में भी प्रभावी हो सकता है.

(पीटीआई-भाषा)

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