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जीवन बीमा कंपनियों का बजट में धारा 80 सी के तहत छूट की अलग श्रेणी बनाने का सुझाव

जीवन बीमा उद्योग (life insurance industry) ने आगामी आम बजट में धारा 80 (सी) के तहत दी जाने वाली छूट में जीवन बीमा प्रीमियम के लिए अलग श्रेणी बनाने तथा बीमाधारकों के हित में पेंशन लाभ को कर मुक्त करने का सुझाव (Suggestion to make pension benefits tax free) दिया है.

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प्रतीकात्मक फोटो

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Published : Jan 16, 2022, 5:16 PM IST

नई दिल्ली :एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस (CMO of Aegis Federal Life Insurance) के सीएमओ और उत्पाद प्रमुख कार्तिक रमन (Product Head Karthik Raman) ने बताया कि इस समय कर छूट के लिए 1.5 लाख रुपये श्रेणी काफी अव्यवस्थित है और इसमें जीवन बीमा प्रीमियम के जरिये कर छूट का पूरा लाभ पाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है.

उन्होंने कहा कि हम छूट के मामले में कर लाभ के लिए एक अलग श्रेणी चाहते हैं, क्योंकि धारा 80 (सी) की सीमा 1,50,000 रुपये है और सब कुछ उसी के तहत आता है. जैसे पीपीएफ इसका हिस्सा है और अगर किसी के पास आवास ऋण है, तो यह इसी से पूरा हो जाता है. उन्होंने कहा कि इसलिए उद्योग की ओर से हम चाहते हैं कि कर छूट के लिए जीवन बीमा में निवेश की एक अलग धनराशि रखी जाए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करने वाली हैं. इसके साथ ही उद्योग ने अपनी बजट सिफारिशों में एन्यूइटी या पेंशन उत्पादों को कर छूट के दायरे में लाने का अनुरोध किया है. इस समय पेंशन उत्पादों को वेतन के रूप में देखा जाता है, और इसलिए यह कर योग्य है. हालांकि, आमतौर पर यह उन लोगों को मिलती है, जो आय के नियमित स्रोत से बाहर चले गए हैं और वे एन्यूइटी को आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में देखते हैं.

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उन्होंने कहा कि जीवनयापन की लागत लगातार बढ़ रही है, और उन पर कर लगाना सही नहीं है. हम (सरकार से) अनुरोध कर रहे हैं कि क्या धारा 10 (10डी) के तहत एन्यूइटी पर भी विचार किया जा सकता है और इसे कर मुक्त किया जा सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 10 (10डी) बोनस सहित जीवन बीमा लाभों के लिए छूट की अनुमति देती है.

(पीटीआई-भाषा)

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