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रिजर्व बैंक ने बीबीपीएस के जरिये बार-बार किए जाने वाले सभी बिलों के भुगतान की अनुमति दी - The Reserve Bank allowed the payment of all recurring bills through BBPS

बीबीपीएस नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) के तहत काम करता है. बीबीपीएस की वेबसाइट के अनुसार इस सुविधा का विस्तार कर इसमें बार बार चुकाये जाने वाले अन्य बिलों मसलन बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, स्कूल फीस, ईएमआई और निगम करों को शामिल किया गया है.

रिजर्व बैंक ने बीबीपीएस के जरिये बार बार किए जाने वाले सभी बिलों के भुगतान की अनुमति दी

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Published : Sep 16, 2019, 11:53 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 9:58 PM IST

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) का दायरा बढ़ाने की घोषणा की. अब इस प्रणाली के तहत बार-बार चुकाये जाने वाले सभी बिलों का भुगतान किया जा सकेगा. इनमें स्कूल फीस, बीमा प्रीमियम और निगम कर भी शामिल हैं.

अभी तक बीबीपीएस के जरिये सिर्फ पांच श्रेणियों डायरेक्ट टु होम (डीटीएच), बिजली, गैस, दूरसंचार और पानी के बिलों के भुगतान की अनुमति थी. रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि बीबीपीएस का दायरा बढ़ाते हुए इसमें सभी श्रेणियों के बिलों के भुगतान (प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर) को शामिल किया गया है.

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बीबीपीएस नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) के तहत काम करता है. बीबीपीएस की वेबसाइट के अनुसार इस सुविधा का विस्तार कर इसमें बार बार चुकाये जाने वाले अन्य बिलों मसलन बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, स्कूल फीस, ईएमआई और निगम करों को शामिल किया गया है.

टैक्समैन के उप- महाप्रबंधक रचित शर्मा ने कहा कि रिजर्व बैंक के इस फैसले से भारत बिल पे के प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी और इससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

Last Updated : Sep 30, 2019, 9:58 PM IST

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