नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 13 साल से ज्यादा पुराने वित्तीय परिणामों में प्रति शेयर घटी हुई आय की कथित गलत घोषणा से संबंधित मामले में उस पर कोई जुर्माना लगाए बिना न्यायिक कार्यवाही का निपटारा कर दिया है.
सेबी ने मुख्य रूप से दो आधारों पर कथित उल्लंघनों के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया, जिनमें यह शामिल है कि किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जानकारी की गलत घोषणा को दंडनीय बनाने वाले संबंधित कानून में संशोधन मार्च 2019 से संभावित रूप से लागू हुआ.
इसके अलावा, नियामक ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के खिलाफ उच्चतमम न्यायालय में लंबित अपनी अपील का भी उल्लेख किया.
सेबी के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जून 2007 से सितंबर 2008 तक लगातार छह तिमाहियों के लिए एनएसई को सौंपे गए त्रैमासिक वित्तीय विवरणों में शेयर वारंट मौजूद होने के बावजूद बुनियादी प्रति शेयर आय (ईपीएस) और साथ ही घटाए गए प्रति शेयर आय के समान आंकड़े शामिल थे.