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निजी और विदेशी बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के वेतनमान के लिए रिजर्व बैंक ने जारी किए नए नियम - Reserve Bank has issued new rules for the pay scale of senior officials of private and foreign banks

केंद्रीय बैंक ने कहा कि यदि वेतनेत्तर भुगतान, तय वेतन का 200 प्रतिशत तक होता है तो इसका कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान नकद राशि से इत्तर अन्य साधनों में होना चाहिए. यदि वेतनेत्तर भुगतान 200 प्रतिशत से अधिक होता है तो इसका 67 प्रतिशत हिस्सा गैर-नकद तरीकों से होना चाहिए.

निजी और विदेशी बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के वेतनमान के लिए रिजर्व बैंक ने जारी किए नए नियम

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Published : Nov 4, 2019, 11:36 PM IST

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी, निजी, लघु वित्त, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वेतनमान से जुड़े नए नियम सोमवार को जारी कर दिए. केंद्रीय बैंक के ये नए दिशानिर्देश आगामी अप्रैल से लागू होंगे.

रिजर्व बैंक ने कहा कि उपरोक्त श्रेणी के बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए समग्र वेतन प्रणाली को अपनाना चाहिए और इसकी वार्षिक समीक्षा भी करनी चाहिए.

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केंद्रीय बैंक ने कहा कि यदि वेतनेत्तर भुगतान, तय वेतन का 200 प्रतिशत तक होता है तो इसका कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान नकद राशि से इत्तर अन्य साधनों में होना चाहिए. यदि वेतनेत्तर भुगतान 200 प्रतिशत से अधिक होता है तो इसका 67 प्रतिशत हिस्सा गैर-नकद तरीकों से होना चाहिए.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उपरोक्त श्रेणी के बैंक जो भी नीति अपनाए उसमें तय भुगतान, अनुलाभ, प्रदर्शन बोनस, गारंटीड बोनस, शेयर से जुड़े अनुलाभ, पेंशन और ग्रेच्युटी इत्यादि सब शामिल होने चाहिए.

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