नई दिल्ली : रीयल एस्टेट कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ अपने आप को जीएसटी के पुराने ढांचे के तहत अपने को बनाए रखने के बारे में 10 मई तक संबंधित अधिकारियों को सूचना दे सकती हैं. अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए संशोधित जीएसटी ढांचे को अपना लिया है.
जीएसटी परिषद ने रीयल एस्टेट कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ पुरानी 12 प्रतिशत (सामान्य रिहायशी मकान) और 8 प्रतिशत (सस्ते मकान) की दर या फिर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिहायशी मकानों के लिये 5 प्रतिशत तथा सस्ता मकानों के लिये 1.0 प्रतिशत की दर से जीएसटी अपनाने का विकल्प दिया है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अधिसूचना जारी किया है और रीयल एस्टेट कंपनियों को इन दोनों कर ढांचों में से किसी एक को चुनने का मौका एक बार ही मिलेगा.