नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नए सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) नियमों को अधिसूचित किया है जिसके तहत पीपीएफ खाते में राशि संलग्नक के लिए उत्तरदायी नहीं होगी.
लोक भविष्य निधि योजना 2019 नामक नए नियमों ने सभी पिछले पीपीएफ नियमों को तत्काल प्रभाव से बदल दिया है.
नए नियमों के तहत, खाता धारक द्वारा किए गए किसी भी ऋण या देयता के संबंध में पीपीएफ खाते में राशि किसी भी आदेश या किसी भी अदालत के फरमान के तहत अटैचमेंट के लिए उत्तरदायी नहीं होगी.
इसमें परिपक्वता के बाद जमा राशि के साथ पीपीएफ खाते के विस्तार का प्रावधान है: खाता धारक उस वर्ष के अंत से पंद्रह वर्ष की समाप्ति पर जिसमें खाता खोला गया था, वह अपना खाता बढ़ा सकता है और आगे की ब्लॉक अवधि पांच साल के लिए जमा करना जारी रख सकता है.