दिल्ली

delhi

पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ी

By

Published : Dec 31, 2019, 1:55 PM IST

सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा, "आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उप - धारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है."

पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ी
पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ी

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया.

इससे पहले यह तारीख मंगलवार (31 दिसंबर 2019) थी.

सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा, "आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उप - धारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है."

ये भी पढ़ें-बॉय-बॉय 2019: यहां जानिए देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी 10 प्रमुख खबरें

यह आठवीं बार है जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाया है.

पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था.

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details