हैदराबाद: कोचिंग संस्थानों के छात्र फीस, आवास और मेस शुल्क पर 18 प्रतिशत माल और सेवा कर का भुगतान करना जारी रखेंगे. आंध्र प्रदेश पीठ अथॉरिटी एडवांस रूलिंग द्वारा एक नए फैसले के अनुसार प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारियों की ट्यूशन दे रहे कोचिंग सेटरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा.
चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी सर्टिफिकेट परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को कोचिंग प्रदान करने वाला मास्टर माइंड्स नामक गुंटूर स्थित कोचिंग संस्थान द्वारा दायर एक आवेदन पर अपना फैसला सुनाते हुए अथॉरिटी ऑफ अडवांस रूलिंग ने फैसला सुनाया है कि कोई भी संस्थान जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हों, उन्हें जीएसटी में छूट है, लेकिन उसकी परिभाषा स्पष्ट है और इसके दायरे में कोचिंग सेंटर नहीं हैं. शैक्षणिक संस्थानों में प्री-स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन से जुड़े संस्थान शामिल हैं.
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वर्तमान कर व्यवस्था के तहत सरकार ने कोर शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया है. इनमें पूर्व-विद्यालय शिक्षा और उच्च माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा शामिल है.
अन्य शैक्षणिक सेवाएं 18 प्रतिशत जीएसटी लेते रहेंगी. शिक्षा सेवाओं से परे कुछ इनपुट सेवाओं जैसे कैंटीन, मरम्मत और रखरखाव पर भी जीएसटी के तहत कर लगाया जाता है.
एएआर ने कहा कि जीएसटी से छूट उन्हीं संस्थानों को मिल सकती है जिनकी डिग्री कानूनी प्रावधानों के हिसाब से मान्य है. कोचिंग क्लास के पास कोई पाठ्यक्रम नहीं है और वे कोई परीक्षा नहीं लेते, न ही छात्रों को योग्यता हासिल करने में मदद करते हैं.