नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई ने बृहस्पतिवार को कहा कि ग्राहक चार नवंबर से 10 नवंबर के दौरान मोबाइल नंबर वहीं रखते हुए कंपनी बदलने यानी 'पोर्टेबिलिटी' के लिये आवेदन नहीं दे पाएंगे. इसका कारण नयी और सरल 'पोर्टेबिलिटी' व्यवस्था को अपनाया जाना है जो 11 नवंबर से प्रभाव में आएगी.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के एक अधिकारी ने कहा कि नयी व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति एक सेवा क्षेत्र में मोबाइल कंपनी बदलने का आग्रह करता है, प्रक्रिया दो कामकाजी दिवस में पूरी होगी. वहीं एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिये 'नंबर पोर्टेबिलिटी' के आग्रह को पांच दिन में पूरा किया जाएगा.