दिल्ली

delhi

ETV Bharat / business

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की नयी व्यवस्था 11 नवंबर से, 4 से 10 नवंबर तक नहीं लिये जाएंगे आवेदन

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के एक अधिकारी ने कहा कि नयी व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति एक सेवा क्षेत्र में मोबाइल कंपनी बदलने का आग्रह करता है, प्रक्रिया दो कामकाजी दिवस में पूरी होगी. वहीं एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिये 'नंबर पोर्टेबिलिटी' के आग्रह को पांच दिन में पूरा किया जाएगा.

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की नयी व्यवस्था 11 नवंबर से, 4 से 10 नवंबर तक नहीं लिये जाएंगे आवेदन

By

Published : Oct 17, 2019, 11:31 PM IST

नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई ने बृहस्पतिवार को कहा कि ग्राहक चार नवंबर से 10 नवंबर के दौरान मोबाइल नंबर वहीं रखते हुए कंपनी बदलने यानी 'पोर्टेबिलिटी' के लिये आवेदन नहीं दे पाएंगे. इसका कारण नयी और सरल 'पोर्टेबिलिटी' व्यवस्था को अपनाया जाना है जो 11 नवंबर से प्रभाव में आएगी.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के एक अधिकारी ने कहा कि नयी व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति एक सेवा क्षेत्र में मोबाइल कंपनी बदलने का आग्रह करता है, प्रक्रिया दो कामकाजी दिवस में पूरी होगी. वहीं एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिये 'नंबर पोर्टेबिलिटी' के आग्रह को पांच दिन में पूरा किया जाएगा.

नयी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया त्वरित और सरल होगी. इसमें प्रक्रिया पूरी होने में कम समय लगेगा जो फिलहाल सात दिन है.

ट्राई ने एक बयान में कहा कि सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 4 नवंबर 2019 से शाम 6 बजे से 10 तारीख के लिये आवेदन नहीं दिये जा सकेंगे. नयी व्यवस्था 11 नवंबर 2019 से अमल में आएगी.
ये भी पढ़ें:'अमीरों' की संपत्ति 9.62 प्रतिशत बढ़ी, पर संख्या घटकर 2.56 लाख रह गई

ABOUT THE AUTHOR

...view details