बिजनेस डेस्क, ईटीवी भारत: कोरोना वायरस महामारी के कारण अगले कुछ महीनों में नौकरी गंवाने वाले या नौकरी गंवा चुके वाले औद्योगिक श्रमिकों को राहत देते हुए सरकार ने पात्रता मानदंड में छूट देते हुए नकद राहत की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया है. यह अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगार श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा संचालित एक योजना है.
ईएसआईसी ने गुरुवार को एक बैठक में इसकी घोषणा की. इससे करीब 40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है. इस योजना के विवरण और इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों पर आइए एक नजर डालें.
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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है ?
ईएसआईसी ने 1 जुलाई 2018 को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नामक योजना शुरू की थी. यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई थी. इस योजना के तहत नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा.
ईएसआईसी ने गुरुवार को क्या फैसला किया ?
ईएसआईसी ने अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत पात्रता मानदंड में वृद्धि और बेरोजगारी लाभ के भुगतान में छूट को मंजूरी दी है. इस योजना को 30 जून 2021 तक एक और वर्ष के लिए विस्तारित करने का भी निर्णय लिया गया.
क्या हैं नए मानदंड ?
24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले किसी भी कामगार के लिए राहत का भुगतान अब औसत मजदूरी के 25 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है. पहले बेरोजगार होने के 90 दिनों के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था. फिलहाल के लिए इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है.