नई दिल्ली: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष ताजा हलफनामें में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अब तक घोषित किए जा चुके राजकोषीय राहत उपायों से आगे बढ़कर किसी भी घोषणा से अर्थव्यवस्था को "नुकसान" पहुंच सकता है और हो सकता है कि बैंक इन "अपरिहार्य वित्तीय बाधाओं" का सामना न कर सकें.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले ही ऋण की किस्त स्थगन सुविधा लेने वाले दो करोड़ रुपये तक के कर्जदारों के चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करने का फैसला कर चुकी है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव पंकज जैन के माध्यम से शीर्ष न्यायालय के पांच अक्टूबर के निर्देशों का पालन करते हुए हलफनामा दायर किया है.
न्यायालय ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया था कि वे कोविड-19 की वजह से विभिन्न क्षेत्रों पर पड़े दबाव के मद्देनजर कर्ज पुनर्गठन के बारे में के वी कामत समिति की सिफारिशों और कर्ज की किस्त स्थगन के मुद्दे पर उनके द्वारा जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र उसके समक्ष प्रस्तुत करें.
इससे पहले केंद्र सरकार ने न्यायालय से कहा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज छह महीने के लिए नहीं लिया जाएगा. सरकार इन ऋणों को आठ श्रेणियों में बांटा है, जिनमें एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग), शिक्षा ऋण, आवास ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ऋण और उपभोग आधारित ऋण शामिल हैं.
न्यायालय ने पांच अक्टूबर की सुनवाई में कहा था कि केंद्र के हलफनामे में कई आवश्यक विवरण नहीं हैं और केंद्र तथा आरबीआई को नए सिरे से हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया था.