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राज्यों के श्रम कानून निलंबित करने से कारोबारों को संकट से बाहर आने में मिलेगी मदद: आईएसएफ

आईएसएफ ने कहा कि सरल श्रम कानूनों से तेज वृद्धि और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह नियोक्ताओं को नागरिकों के लिए अधिक अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा.

राज्यों के श्रम कानून निलंबित करने से कारोबारों को संकट से बाहर आने में मिलेगी मदद: आईएसएफ
राज्यों के श्रम कानून निलंबित करने से कारोबारों को संकट से बाहर आने में मिलेगी मदद: आईएसएफ

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Published : May 11, 2020, 8:10 PM IST

नई दिल्ली स्टाफिंग कंपनियों के शीर्ष संगठन इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन (आईएसएफ) ने कुछ राज्यों के श्रम कानूनों को अगले तीन साल तक निलंबित करने के फैसले का सोमवार को स्वागत किया. उसने कहा कि इससे कारोबारों को कोविड-19 संकट से उबरने में मदद मिलेगी.

आईएसएफ ने कहा कि सरल श्रम कानूनों से तेज वृद्धि और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह नियोक्ताओं को नागरिकों के लिए अधिक अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा.

आईएसएफ के अध्यक्ष लोहित भाटिया ने एक बयान में कहा कि गुजरात, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश और अब बहुत जल्द कर्नाटक के भी श्रम कानूनों में तेज बदलाव करने से उन्हें राज्य में ज्यादा निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

संगठन ने कहा कि विभिन्न राज्यों के श्रम कानूनों के कई प्रावधानों को अगले तीन साल के लि निलंबित करने के फैसले से ना सिर्फ उद्योगों को इस संकट से बाहर आने में मदद मिलेगी. बल्कि उनके राज्य में निवेश भी बढ़ेगा. साथ ही कारोबार सुगमता में भी इजाफा होगा.

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भाटिया ने कहा कि एक निश्चित समय के लिए श्रम कानूनों से राहत देने पर यह राज्य निवेशकों के लिए आकर्षक होंगे और यहां कारोबार सुगमता भी बढ़ेगी.

(पीटीआई-भाषा)

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