नई दिल्ली: आयकर विभाग ने कहा है कि दो करोड़ रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को इस बार अपना आयकर विवरण जमा कराने से पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 के बढ़े हुये अधिभार के मुताबिक बकाया कर जमा कराना होगा.
यह आदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2019-20 में आय के स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की गणना करते समय बढ़े हुये अधिभार के मुताबिक कर नहीं चुकाया है.
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विभाग ने स्पष्ट किया है चूंकि संबंधित वित्त वर्ष का बजट जुलाई में पेश किया गया था. इसमें अधिभार की बढ़ी दरें वर्ष के शुरू से लागू मानी गयी थी इस लिए कर दाताओं के इस बकाए पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा. लेकिन ब्याज छूट के लिए शर्त यह है कि करदाता ने पुरानी दर पर टीडीएस/टीसीएस सही काटा हो और उसे सही समय के अंदर जमा करा दिया हो.
वर्ष 2019-20 का बजट पांच जुलाई को प्रस्तुत किया गया था. उसमें दो से पांच करोड़ रुपये के बीच की आय वालों के लिए कर अधिभार बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया. इसी तरह पांच करोड़ रुपये से ऊपर की आय वालों पर अधिभार की दर 37 प्रतिशत कर दी गयी थी.