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आईटीआर दर्ज नहीं किया! जानिए नए टीडीएस नियम आपको कैसे प्रभावित करेंगे

नए टीडीएस नियमों के अनुसार, उन करदाताओं के लिए नकद निकासी की सीमा पहले के 1 करोड़ रुपये से घटाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है. अगर ऐसे करदाता 20 लाख रुपये से अधिक नकद निकालते हैं, तो उन्हें अब टीडीएस के रूप में 2 प्रतिशत का भुगतान करना होगा.

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Published : Apr 25, 2020, 12:09 AM IST

आईटीआर दर्ज नहीं किया! जानिए नए टीडीएस नियम आपको कैसे प्रभावित करेंगे
आईटीआर दर्ज नहीं किया! जानिए नए टीडीएस नियम आपको कैसे प्रभावित करेंगे

हैदराबाद: यदि आपने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है और बैंक खाते से 20 लाख रुपये से अधिक की नकदी की है, तो आपकी नकद निकासी की स्रोतों से 2 प्रतिशत (टीडीएस) कर काटा जाएगा.

नए टीडीएस नियमों के अनुसार, उन करदाताओं के लिए नकद निकासी की सीमा पहले के 1 करोड़ रुपये से घटाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है. अगर ऐसे करदाता 20 लाख रुपये से अधिक नकद निकालते हैं, तो उन्हें अब टीडीएस के रूप में 2 प्रतिशत का भुगतान करना होगा.

यह नया नियम 1 जुलाई, 2020 से लागू होगा.

टीडीएस क्या है?

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) आय के सृजन के बिंदु पर कर की कटौती की एक प्रणाली है. केंद्रीय बजट 2019 ने नकद भुगतान को हतोत्साहित करने के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर टीडीएस के लिए धारा 194एन की शुरुआत की. धारा 194एन बैंकों, सहकारी बैंकों और डाकघरों को टीडीएस काटने का निर्देश देता है.

हालांकि, वित्त अधिनियम 2020 ने 1 जुलाई, 2020 से टीडीएस के लिए सीमा घटाकर 20 लाख रुपये कर दी है. इस अधिनियम ने उन करदाताओं के लिए टीडीएस दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, जिन्होंने 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की है और तीन साल के लिए आईटीआर दायर नहीं की है.

टीडीएस के लिए नकद निकासी की सीमा में बदलाव के पीछे क्या कारण हैं?

आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, यदि हम भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की संख्या देखें तो यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 130 करोड़ की आबादी के लिए 6.72 करोड़ है. कर दाखिल में सुधार और राजस्व रिसाव को कम करने के लिए, नकद निकासी पर टीडीएस लागू करने का निर्णय लिया गया. इससे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियों के उपयोग में भी सुधार होगा.

अगर किसी व्यक्ति ने 2 साल से आईटीआर फाइल नहीं किया है तो क्या होगा?

वित्त अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि "तीनों आकलन वर्षों के लिए आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया है" तो इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति ने दो साल तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो नए प्रावधान लागू नहीं होंगे.

नए नियमों के अनुसार टीडीएस की गणना कैसे करें?

यदि कोई व्यक्ति 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक की राशि निकालता है और उसने वर्ष से पहले तुरंत तीन साल तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो टीडीएस 2% है. यदि उसकी निकासी 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो अतिरिक्त राशि पर 5 प्रतिशत टीडीएस लगाया जाएगा.

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जिसने पिछले वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और उसने 1.5 करोड़ रुपये की नकद राशि की निकासी की है, तो 5 प्रतिशत की टीडीएस दर लागू होगी क्योंकि यह 1 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक है. टीडीएस की राशि की गणना 20 लाख रुपये से अधिक की राशि पर की जाएगी, जो कि 1.3 करोड़ रुपये*5% (1.5 करोड़ -20 लाख) है.

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हालांकि, करदाता जिन्होंने आईटीआर दायर किया है, 1 करोड़ रुपये की सीमा और 2 प्रतिशत की टीडीएस दर लागू रहेगी.

नए टीडीएस नियम से छूट पाने के लिए किसी व्यक्ति को तीनों पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए आईटीआर दायर किया जाना चाहिए, जिसके लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है.

साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में आहरण की सीमा की गणना अलग-अलग बैंक या डाकघर के खातों में की जाएगी, न कि किसी व्यक्तिगत खाते पर. उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के 4 अलग-अलग बैंकों में 4 बैंक खाते हैं, तो वह बिना किसी टीडीएस के सभी बैंकों में 4 करोड़ रुपये (1 करोड़*4 बैंक खाते) निकाल सकता है.

लेकिन, यदि व्यक्ति के किसी विशेष बैंक में 4 बैंक खाते हैं, तो उसे टीडीएस में लगाया जाएगा यदि उसकी निकासी 1 करोड़ रुपये से अधिक है.

क्या पेयी स्रोत पर कर कटौती नहीं करने का अनुरोध कर सकता है?

भुगतान के समय कर बैंकों या एनबीएफसी या सहकारी बैंकों द्वारा वसूला जाना चाहिए, खाता धारक के पास धारा 194 एन के तहत कर की कटौती न करने का अनुरोध करने का कोई विकल्प नहीं है.

(सीएमए भोगवल्ली मल्लिकार्जुन के इनपुट्स के साथ. वह लोगो इन्फोसॉफ्ट के चीफ टैक्सोलॉजिस्ट हैं.)

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