नई दिल्ली: ड्रग डीलरों और फार्मासिस्ट द्वारा तीव्र पैरवी के बावजूद केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश काल के ड्रग्स और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के दायरे से शराब आधारित हैंड सैनिटाइजर छूट देते हुए कहा है ये कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में आवश्यक हैं और इसकी व्यापक उपलब्धता सार्वजनिक हित में है.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा, "ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, केंद्र सरकार का निर्देश है कि हैंड सैनिटाइजर नाम की दवा को, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिक्री लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी जाएगी."
हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को हैंड सैनिटाइजर बेचने और स्टॉक करने के लिए 1945 की दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा.
सोमवार को जारी की गई अधिसूचना ने औपचारिक रूप से शराब आधारित हैंड सैनिटाइजर को बेचने के अधिकार पर जारी विवाद को खत्म कर दिया है. राजपत्र अधिसूचना किसी भी दुकान या स्टोर को ड्रग्स और सौंदर्य प्रसाधन कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना हाथ सैनिटाइजर को स्टॉक और बेचने की अनुमति देता है.
ड्रग डीलर्स, केमिस्ट के लिए झटका