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जीएसटी मुक्त कोरोना! क्या राहुल गांधी ने यह गलत समझा है?

कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा, "कोविड 19 के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे-बड़े उपकरण जीएसटी मुक्त किए जाएं. बीमारी और ग़रीबी से जूझती जनता से सैनीटाईज़र, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर जीएसटी वसूलना ग़लत है."

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Published : Apr 20, 2020, 10:06 PM IST

जीएसटी मुक्त कोरोना! क्या राहुल गांधी ने यह गलत समझा है?
जीएसटी मुक्त कोरोना! क्या राहुल गांधी ने यह गलत समझा है?

नई दिल्ली: राहुल गांधी की जीएसटी से पूरी तरह से छूट वाले साबुन, मास्क और दस्ताने की मांग इन उत्पादों को और भी महंगा बना देगी क्योंकि आपूर्तिकर्ता इनपर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं कर पाएंगे. यह कहना है दो कर विशेषज्ञों का जिन्होंने जीएसटी पर व्यापक काम किया है.

एक ट्वीट में, राहुल गांधी ने आज कहा कि कोविड19 के इस कठिन समय में, हम लगातार सरकार से उन सभी उत्पादों को जीएसटी से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं जिनका उपयोग महामारी के उपचार या रोकथाम में किया जाता है.

कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा, "कोविड 19 के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे-बड़े उपकरण जीएसटी मुक्त किए जाएं. बीमारी और ग़रीबी से जूझती जनता से सैनीटाईज़र, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर जीएसटी वसूलना ग़लत है."

हालांकि, जीएसटी विशेषज्ञ राहुल गांधी के नीतिगत नुस्खे से अलग रुख रखते हैं. वे बताते हैं कि जीएसटी से किसी उत्पाद को छूट देने का मतलब यह होगा कि आपूर्तिकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगे.

जीएसटी पर कई किताबें लिखने वाले प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रीतम महुरे ने कहा, "वास्तव में छूट से छूट वाले सामान की मूल लागत में बढ़ोतरी होती है क्योंकि आपूर्तिकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेगा."

उन्होंने टीवी भारत को बताया, "यह देखते हुए कि यह छूट निर्दिष्ट चिकित्सा उपकरणों के लिए बेहतर नहीं है."

इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी प्रणाली के तहत एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो करों की कैस्केडिंग को रोकने के लिए तैयार किया गया है. दूसरे शब्दों में, उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जो भी करों का भुगतान किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है और यदि उत्पाद पर लागू जीएसटी दर से अधिक कर का भुगतान किया जाता है, तो आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता वापसी का हकदार है.

हालांकि, यदि पहले से भुगतान किए गए कर लागू जीएसटी दर से कम हैं, तो आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम व्यक्ति या संस्था को केवल सरकार को अंतर का भुगतान करने की आवश्यकता है.

सीएमए मल्लिकार्जुन गुप्ता, जिन्होंने जीएसटी: गुड एंड सिंपल टैक्स: जीएसटी एंड यू नामक पुस्तक लिखी है, ने कहा, "अगर कोविड 19 उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा पर जीएसटी से छूट मिलती है, तो यह इनपुट टैक्स क्रेडिट से वंचित कर देगा और उन्हें महंगा बना देगा."

कोविड 19 संबंधित उत्पादों की लागत को कैसे कम किया जा सकता है?

दोनों कर विशेषज्ञों ने ईटीवी भारत को बताया कि इन उत्पादों के निर्यात के साथ सही व्यवहार करना सही दृष्टिकोण होगा.

सीएमए मल्लिकार्जुन गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "सरकार को इस तरह की आपूर्ति में बदलाव करना चाहिए और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) या निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) को आपूर्ति के समान जीरो रेटेड आपूर्ति करनी चाहिए."

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उन्होंने कहा, "इस तरह से, आपूर्तिकर्ता / निर्माण इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं और एक ही समय में इन उत्पादों को अधिक किफायती बना सकते हैं."

प्रीतम महुर ने ईटीवी भारत को बताया, "इस तरह के उपकरणों की लागत को कम करने का एकमात्र तरीका उन्हें 'जीएसटी रेटेड' उत्पादों और सेवाओं को बनाना है. इसका मतलब है कि जीएसटी के प्रयोजनों के लिए निर्यात के साथ उनका व्यवहार करना चाहिए."

हालांकि, उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह असंभावित लग रहा था.

अर्थशास्त्र के साथ राजनीति का मिश्रण

प्रीतम महुरे ने कहा कि विपक्षी दल जीएसटी परिषद में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां अपने मुद्दे उठाते हैं. जीएसटी काउंसिल, संघ और राज्यों दोनों का एक समग्र निकाय है जो देश में जीएसटी से संबंधित मुद्दों को दर और प्रशासन सहित तय करता है.

विपक्षी दल जीएसटी के कामकाज के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वे वहां बहुत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं. जीएसटी काउंसिल इस तरह के मुद्दों को उठाने का सही मंच है.

सैनिटाइजर, मास्क की कीमत पहले से ही नियंत्रित है

विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि देश में पहले से ही सैनिटाइजर और मास्क की कीमतें कम हो गई हैं.

कोविड19 संबंधित उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने पहले ही अधिकतम मूल्य अधिसूचित कर दिया है जो सैनिटाइजर और मास्क के लिए वसूला जा सकता है.

20 मार्च को, सरकार आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम के तहत सैनिटाइजर और मास्क लाए और उनके अधिकतम खुदरा मूल्य तय किए.

200 मिलीलीटर की बोतल में सेनाइटिसर को 100 रुपये से अधिक नहीं बेचा जा सकता है, दो-प्लाई और तीन-प्लाई मास्क की अधिकतम खुदरा मूल्य क्रमशः 8 रुपये और 10 रुपये तय की गई है.

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

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