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जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर कर की दर बढ़ाकर 18 प्रतिशत की

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया है.

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जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फोन पर टैक्स को बढ़ाकर किया 18 फीसदी

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Published : Mar 14, 2020, 5:57 PM IST

Updated : Mar 14, 2020, 7:30 PM IST

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी. इससे मोबाइल हैंडसेट के दाम बढ़ेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया.

बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि परिषद ने विमानों के रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं पर जीएसटी की दर को 18 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है.

परिषद ने हस्त निर्मित और मशीनों दोनों प्रकार से बनी माचिस की तीलियों पर जीएसटी की दर को तर्कसंगत कर समान रूप से 12 प्रतिशत कर दिया है.

जीएसटी परिषद की इस बैठक में दो करोड़ रुपये से कम कारोबार वाली इकाइयों को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने में देरी पर लागू विलम्ब-शुल्क को माफ करने का फैसला किया गया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि एक जुलाई से जीएसटी भुगतान में देरी पर शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा.

सीतारमण ने कहा कि परिषद ने इंफोसिस से जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में अधिक दक्ष कर्मचारी लगाने, जीएसटी नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने को कहा है ताकि इस प्रणाली को किसी तरह की बाधा से मुक्त किया जा सके. इंफोसिस ने जीएसटीएन को डिजाइन किया है.

परिषद ने कंपनी से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जुलाई, 2020 तक यह प्रणाली अधिक बेहतर तरीके से काम करे.

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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में 39वीं जीएसटी परिषद की बैठक में फुटवियर, कपड़ा और उर्वरक पर जीएसटी दरों के संशोधन के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया, हालांकि, परिषद ने इस बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया.

इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया.

(पीटीआई से इनपुट्स)

Last Updated : Mar 14, 2020, 7:30 PM IST

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