नई दिल्ली: सरकार कंपनी कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को गैर-आपराधिक श्रेणी में डालने , भारतीय कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में सीधी सूचीबद्धता की सुविधा देने तथा कारोबार सुगमता को और बढ़ाने वाले बदलाव के लिये कंपनी कानून में संशोधन करने को अध्यादेश लायेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय कंपनियां अपनी प्रतिभूतियों को सीधे विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करा सकती हैं. उन्होंने इसे भारतीय कंपनियों के लिये एक बड़ा कदम बताया.
कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन से संबंधित विधेयक संसद में लंबित है. इस अधिनियम का क्रियान्वयन कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है.
सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को राहत देने के 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त के उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी अधिनियम में संशोधन के लिये एक अध्यादेश लाया जायेगा. सीतारमण के पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का भी प्रभार है.
उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के बारे में जानकारी देने में चूक, निदेशक मंडल की रिपोर्ट की अपर्याप्ता, शेयर बाजारों को सूचना देने में देरी, सालाना आम बैठक में देरी समेत कई प्रक्रियात्मक चूकें तथा मामूली तकनीकी दिक्कतें अब गैर-आपराधिक बनायी जायेंगी.