नई दिल्ली: सरकार ने उद्योग एवं व्यवसाय जगत को संकट की इस घड़ी में कुछ और कानूनी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर राहत पहुंचाने का प्रस्ताव किया है. सरकार ने चेक बाउंस होने, कर्ज की किस्त का भुगतान नहीं हो पाने सहित करीब 19 कानूनों के तहत होने वाले हल्के उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया है.
सरकार ने चेक बाउंस से संबंधित परक्राम्य लिखत अधिनियम, बैंक की किस्त चुकाने से संबंधित सरफेईसी कानून, जीवन बीमा कानून, पेंशन कोष से जुड़े कानून पीएफआरडीए एक्ट, रिजर्व बैंक कानून, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, बैंकिंग नियमन अधिनियम और चिट फंड कानून सहित 19 कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत होने वाले उल्लंघनों को (जेल की सजा वालेत्र अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया है.
वित्त मंत्रालय ने इन 19 कानूनों से जुड़े प्रावधानों में विभिन्न उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाने को लेकर कदम उठाये हैं. मंत्रालय का कहना है कि इनसे कारोबार सुगमता बढ़ेगी और अदालती प्रणाली के साथ साथ जेलों के बढ़ते बोझ को कम करने में मदद मिलेगी.
मंत्रालय ने अपने इस प्रस्ताव पर संबंध पक्षों से 23 जून तक अपने सुझाव और विचार सौंपने को कहा है. इसमें यह भी कहा गया है कि यह सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के उद्देश्य को हासिल करने में भी उल्लेखनीय कदम होगा.
मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न पक्षों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर ही वित्तीय सेवा विभाग इस बारे में आगे निर्णय लेगा कि किस कानून के प्रावधान को अपराधिक श्रेणी में रहना देना चाहिये और किस कानून को कारोबार सुगमता बढ़ाये रखने के वास्ते उचित ढिंग से सुधार किया जाना चाहिये. कानून के तहत विभिन्न नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाने के मामले में कुछ और कानून भी सुझाव और टिप्पणी के लिये पेश किये गये हैं.