दिल्ली

delhi

ETV Bharat / business

मानक ब्यूरो में पंजीकरण बिना पुराने, ठीक किए इलेक्ट्रानिक, आईटी सामान के आयात पर पाबंदी - पुराने आईटी उपकरणों का आयात

इलेक्ट्रानिक्स और आईटी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के तहत बीआईएस के पास पंजीकरण या सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय के छूट पत्र के आधार पर इन वस्तुओं के आयात की अनुमति है.

मानक ब्यूरो में पंजीकरण बिना पुराने, ठीक किए इलेक्ट्रानिक, आईटी सामान के आयात पर पाबंदी

By

Published : May 10, 2019, 9:50 AM IST

नई दिल्ली: सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास पंजीकरण कराये बिना किसी इस्तेमाल किए पुराने या कल-पुर्जे लगर कर ठीक किए गए इलेक्ट्रानिक और आईटी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है.

इलेक्ट्रानिक्स और आईटी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के तहत बीआईएस के पास पंजीकरण या सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय के छूट पत्र के आधार पर इन वस्तुओं के आयात की अनुमति है.

हालांकि पुनर्नियात के लिये पंजीकरण और बीआईएस लेबलिंग की जरूरत नहीं होगी. उसके अलावा ऐसे माल को सीमा शुल्क के अधिकारी नष्ट कर कबाड़ बना देंगे.

ये भी पढ़ें:साल 2018-19 में मुद्रा योजना का कर्ज 3 लाख करोड़ को कर सकता है पार

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, "वस्तुओं के आयात (नये के साथ-साथ पुराना, चाहे उसे नया रूप दिया गया हो या नहीं) पर तब तक पाबंदी होगी जब तक कि उसका पंजीकरण बीआईएस के पास नहीं कराया गया होगा तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेबलिंग आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया होगा जाता अथवा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय से ऐसे माल की खेप विशेष के लिये पहले से छूट प्राप्त नहीं की गयी होगी."

रिपोर्ट के अनुसार देश का इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात 2018-19 में 55.6 अरब डालर का रहा जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 51.5 अरब डालर था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details