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दाम पर अंकुश के लिये सरकार ने प्याज व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लगाई

उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खुदरा व्यापारी केवल दो टन तक प्याज का स्टॉक रख सकते हैं, जबकि थोक व्यापारियों को 25 टन तक रखने की अनुमति है.

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Published : Oct 23, 2020, 7:45 PM IST

दाम पर अंकुश के लिये सरकार ने प्याज व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लगाई
दाम पर अंकुश के लिये सरकार ने प्याज व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लगाई

नई दिल्ली: प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र ने शुक्रवार को खुदरा और थोक व्यापारियों पर 31 दिसंबर तक के लिये स्टॉक सीमा लागू कर दी, ताकि प्याज की घरेलू उपलब्धता की स्थिति में सुधार लाया जा सके और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिल सके.

उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खुदरा व्यापारी केवल दो टन तक प्याज का स्टॉक रख सकते हैं, जबकि थोक व्यापारियों को 25 टन तक रखने की अनुमति है.

उन्होंने कहा कि सरकार को आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून लागू करना पड़ा - जिसे पिछले महीने ही संसद में पारित किया गया. यह कानून, सरकार को असाधारण मूल्य वृद्धि की स्थिति में खराब होने वाली वस्तुओं को विनियमित करने की अनुमति देता है.

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बाद में, उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, "बढ़ती प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी सरकार ने यह कदम उठाया है. खुदरा विक्रेताओं को दो टन और थोक विक्रेताओं को 25 टन तक स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है."

भारी बारिश के कारण उत्पादक क्षेत्रों में खड़ी खरीफ फसल को नुकसान के मद्देनजर पिछले कुछ हफ्ते में प्याज की कीमतों में 75 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कहीं अधिक की तेजी आई है.

(पीटीआई-भाषा)

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