नई दिल्ली: सरकार ने 24 मार्च 2020 को अथवा उससे पहले निकाले गये ई-वे बिलों की वैधता अवधि को 30 जून तक के लिये बढ़ा दिया. यह तीसरा मौका है जब इन बिलों की वैधता अवधि बढ़ाई गई है.
केन्द्रीय अप्रतयक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा है, "केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियम 2017 के नियम 138 के तहत जहां 24 मार्च 2020 को अथवा उससे पहले ई-वे बिल सृजित किये गये हैं और जिनकी वैधता अवधि 20 मार्च को अथवा इसके बाद समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिलों की वैधता अवधि को 30 जून 2020 तक बढ़ा हुआ माना जायेगा."
सीबीआईसी ने इससे पहले 24 मार्च को अथवा इससे पहले सृजित ई-वे बिलों और 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच वैधता अवधि समाप्त होने वाले ई-वे बिलों की वैधता को 30 अप्रैल 2020 तक के लिये बढ़ा दिया था. पिछले महीने इस अवधि को 31 मई तक के लिये बढ़ा दिया गया.
अब एक अन्य अधिसूचना में सीबीआईसी ने ऐसे मामलों में जहां आर्डर जारी करने की समयसीमा 20 मार्च और 29 जून 2020 के दायरे में पड़ती है रिफंड को खारिज करने के लिये 30 जून तक का समय दे दिया है.