नई दिल्ली :सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है.
सरकार ने 'विवाद से विश्वास' योजना की समय-सीमा बढ़ाई - Government extends
सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने दी है.
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सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुन: शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, 'यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान का समय बिना किसी अतिरिक्त राशि के बढ़ाकर 30 जून 2021 तक किया जाएगा.'