नई दिल्ली:सरकार ने दिवाला एवं ऋण शोधन कानून के तहत नये मामले शुरू करने पर लगाई गई रोक को तीन महीने और बढ़ा दिया. कोरोना वायरस महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों में आई रुकावट के चलते दिवाला कानून के तहत नये मामले शुरू करने पर रोक लगा दी गई थी.
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर दिवाला कानून के तहत नये मामलों को लाने पर जारी निलंबन की अवधि को तीन माह के लिये और बढ़ा दिया. यह अवधि 24 दिसंबर को समापत हो रही थी. रोक की तीन माह की नयी अवधि 25 दिसंबर 2020 से शुरू होगी.
सरकार ने इससे पहले जून में एक अध्यादेश जारी किया था. जिसके तहत दिवाला एवं ऋण शोधन कानून के तहत नये मामले लाने की कार्रवाई को निलंबित कर दिया गया था. यह निलंबन 25 मार्च 2020 से अमल में लाया गया. देश में इसी दिन से लॉकडाउन लगाया गया था. इसी लॉकडाउन के चलते नई दिवाला प्रक्रिया को निलंबित रखा गया.