नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020’ पेश किया जिसमें देश में 9.32 लाख करोड़ रुपये से जुड़े कर विवाद के मामलों के समाधान के प्रावधान हैं.
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि विधेयक में विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया गया है.
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सीतारमण ने कहा कि यह पूरे समय के लिए योजना नहीं है और एक निश्चित समयावधि तक इसका लाभ उठाया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि विधेयक इसलिए लाया गया है कि जिन लोगों के कर विवाद हैं उन्हें अपील पर अपील करनी होती है और दोनों पक्षों का धन व्यय होता है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में बिना किसी भेदभाव के फॉर्मूला आधारित ढांचागत समाधान दिया गया है.
उन्होंने कहा कि इससे सरकार के लिए भी विवाद निस्तारण पर होने वाला खर्च कम होगा और कुछ राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी.
वित्त मंत्री ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में अनेक न्यायाधिकरणों में लंबित 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना की घोषणा की थी.
वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास' विधेयक
वित्त मंत्री ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में अनेक न्यायाधिकरणों में लंबित 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना की घोषणा की थी.
वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास' विधेयक
इस योजना के तहत वे करदाता अपना बकाया कर 31 मार्च, 2020 तक जमा कर सकते हैं और ब्याज तथा जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं जिनके कर संबंधी विवाद कई अधिकरणों में लंबित हैं.
(पीटीआई-भाषा)
Last Updated : Feb 29, 2020, 8:09 AM IST
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