हैदराबाद: तकरीबन 7 लाख मामलों और 20.000 मौतों के साथ कोविड-19 महामारी पूरे भारत में व्यापत है, जिसके प्रकोप से स्वास्थ्य देखभाल और अस्पताल में भर्ती की मांग बढ़ी है. नतीजतन, बीमा कंपनियों द्वारा प्राप्त बीमा दावों की संख्या में हाल के हफ्तों में तेजी से वृद्धि हुई है.
चूंकि कोविड 19 एक नई बीमारी है, जिसका कोई मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल नहीं है, और अस्पताल कथित तौर पर "अत्यधिक" शुल्क लगा रहे हैं, तो बीमा दावों को निपटाने के लिए पॉलिसीधारकों और बीमाकर्ताओं दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है. इस स्थिति से निपटने के लिए, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) - भारत में गैर-जीवन बीमा कंपनियों के उद्योग प्रतिनिधि निकाय - ने दावा निपटान प्रक्रिया के दौरान बीमा कंपनियों का मार्गदर्शन करने के लिए देश में कोविड-19 उपचार के लिए एक सांकेतिक दर चार्ट तैयार किया है.
यह जोड़ते हुए कि चार्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित दरों को ध्यान में रखा है और स्वास्थ्य दावों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद भी, जीआईसी ने कहा कि सांकेतिक दर चार्ट कोविड -19 बीमा दावों के उपचार में पूरी तरह से स्पष्टता और पारदर्शिता लाएगा.
ईटीवी भारत से बात करते हुए पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के स्वास्थ्य बीमा प्रमुख अमित छाबड़ा ने कहा, "जीआई परिषद ने एक अवलोकन किया और कोविड -19 उपचार लागत का मानकीकरण किया, जो समय की जरूरत है. मानक दरें ग्राहक पर वित्तीय बोझ कम करेंगी और यदि दरें ठीक से लागू होती हैं तो इससे पॉलिसीधारकों को काफी हद तक लाभ होगा."
यदि आप कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य बीमा दावा दायर करने की योजना बना रहे हैं, या भविष्य में किसी आपात स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहां आपको कोविड-19 उपचार के लिए जीआईसी के सूचक दर चार्ट के बारे में जानना होगा:
ये दरें किन राज्यों में लागू हैं?
ये दरें कैशलेस और प्रतिपूर्ति दोनों उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों / शहरों में कोविड-19 दावों पर लागू होंगी, जहां किसी भी सरकारी प्राधिकरण ने कोविड -19 उपचार के लिए मानक शुल्क प्रकाशित नहीं किए हैं. जहां भी, कोविड -19 उपचार शुल्क किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, जैसे दिल्ली, राजस्थान आदि में, वे शुल्क सदस्य कंपनियों के बीमा दावों पर लागू होंगे.
दरें तय करते समय किन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया है?
जीआईसी ने तीन प्रमुख कारकों के आधार पर "लागत प्रति दिन" को संकेत दिया है - अस्पतालों में रहने का प्रकार (मध्यम बीमारी, गंभीर बीमारी और बहुत गंभीर बीमारी), अस्पताल का प्रकार (उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और विशेषज्ञता के आधार पर) और शहर के अस्पताल / जिले (मेट्रोज, राज्य की राजधानियों और देश के बाकी हिस्सों). इसके अतिरिक्त, अस्पतालों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर (एनएपीएच) -सुरक्षित अस्पतालों और गैर-एनएपीएच अस्पतालों के रूप में अलग किया गया है.
जीआईसी द्वारा प्रस्तावित कुछ प्रमुख मूल्य सीमा क्या हैं?