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जीएसटी परिषद की 19 मार्च की बैठक को निर्वाचन आयोग की अनुमति

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद रविवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिसकी वजह से जीएसटी परिषद की बैठक के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी थी.

अरुण जेटली(फाइल फोटो)।

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Published : Mar 13, 2019, 9:44 PM IST

नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग (ईसी) ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 19 मार्च को प्रस्तावित बैठक की अनुमति दे दी है. इस बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए निचली जीएसटी दर के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाना है.

सूत्रों ने बुधवार को यहां कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के बाद जीएसटी परिषद सचिवालय से राज्यों को परिषद की 19 मार्च को होने वाली 34वीं बैठक के बारे में नोटिस भेजा गया है.

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद रविवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिसकी वजह से जीएसटी परिषद की बैठक के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी थी. सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में सिर्फ रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए निचली दरों को लागू करने के बारे में बदलाव के प्रावधान पर विचार किया जाएगा.

जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत और सस्ते घरों पर एक प्रतिशत किया गया था। ये दरें एक अप्रैल से लागू होंगी.

उल्लेखनीय है कि फरवरी महीने में जीएसटी संग्रहण घटकर 97,547 करोड़ रुपये पर आ गया है जो जनवरी में 1.02 लाख करोड़ रुपये था. चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक जीएसटी संग्रहण 10.70 लाख करोड़ रुपये रहा है.
(भाषा)
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