नई दिल्ली: बिजली, पानी की पाइपलाइन और जल निकासी की सुविधाओं वाली जमीन की बिक्री पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देना होगा. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है. एएआर ने कहा है कि यदि कोई रीयल एस्टेट डेवलपर बुनियादी सुविधाओं वाली जमीन प्लॉट के रूप में बेचता है, तो उसपर जीएसटी देय होगा.
एएआर ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि विकसित प्लॉट खरीदार को बिक्री के लिए परिसर के निर्माण की धारा के तहत आएगा. इसी के अनुरूप उस पर जीएसटी लगाया जाएगा.
ये भी पढे़ं-कोरोना का असर: अप्रैल में केवल 1.33 लाख नए कर्मचारी ही इपीएफओ से जुड़े
एक आवेदक ने एएआर की गुजरात पीठ के समक्ष इस बारे में आवेदन कर पूछा था कि क्या प्राथमिक सुविधाओं मसलन बिजली, पानी, जल निकासी, समतल जमीन वाले प्लॉट की बिक्री पर जीएसटी देना होगा.