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केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर राज्यों को जारी किए ₹75,000 करोड़ - जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए 75,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह वास्तविक उपकर संग्रह से हर दो महीने में जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त है.

जीएसटी क्षतिपूर्ति
जीएसटी क्षतिपूर्ति

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Published : Jul 15, 2021, 9:24 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी (माल एवं सेवा कर) राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए 75,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

जीएसटी परिषद ने 28 मई को बैठक में यह निर्णय किया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसे राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगी ताकि कम क्षतिपूर्ति जारी होने के कारण संसाधन की कमी पूरी की जा सके. क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त राशि के कारण क्षतिपूर्ति मद में कम राशि जारी की गई थी.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'मंत्रालय ने आज जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले कर्ज की सुविधा के रूप में 75,000 करोड़ रुपये राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को रुपये जारी किए. यह वास्तविक उपकर संग्रह से हर दो महीने में जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त है.'

बयान में कहा गया है कि सभी पात्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (विधानसभा वाले) क्षतिपूर्ति में कमी की भरपाई के लिए वित्त पोषण (एक के बाद दूसरा कर्ज लिए जाने) को लेकर सहमत हैं.

मंत्रालय के अनुसार, कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने और प्रबंधन के लिए तथा पूंजी व्यय को लेकर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है. राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता को लेकर वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 75,000 करोड़ रुपये (कुल अनुमानित कमी का करीब 50 प्रतिशत) आज जारी किए.

शेष राशि 2021-22 की दूसरी छमाही में निश्चित किस्तों में जारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें- मई में लगातार आठवें महीने जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये के पार

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