नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के करदाताओं के लिए अग्रिम कर की तीसरी किस्त भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी.
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चलते इन राज्यों में इंटरनेट सेवा बाधित हुई है. इसी के मद्देनजर अग्रिम कर भरने की समय-सीमा बढ़ाई गई है. इससे पहले अग्रिम कर की यह किस्त भरने के लिये 15 दिसंबर अंतिम तिथि थी.
सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, "पूर्वोत्तर के राज्यों-असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में बड़े पैमाने पर इंटरनेट सेवाओं की गड़बड़ी के कारण केनद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर कानून की धारा 119 के उपबंध (ए), उप-धारा (2) के तहत उपलब्ध अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वित्त वर्ष 2019-20 की दिसंबर किस्त की अंतिम तिथि को 15 दिसंबर 2019 से आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया है. बढ़ी हुई यह तिथि इन सभी राज्यों में स्थित कंपनियों और कंपनियों से इत्तर सभी तरह के करदाताओं के लिए मान्य होगी."