नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सायरस मिस्त्री और उनकी कंपनी द्वारा दाखिल याचिका पर टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) और अन्य को शुक्रवार को नोटिस जारी किया. इस याचिका में मिस्त्री और उनकी कंपनी ने अपने शेयर के अनुपात में टीएसपीएल बोर्ड में प्रतिनिधित्व पाने के लिए एनसीएलएटी के आदेश में खामियों को दूर करने का अनुरोध किया है.
शीर्ष अदालत ने 10 जनवरी को टाटा समूह को राहत देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के पिछले साल 18 दिसंबर के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके तहत मिस्त्री के कार्यकारी अध्यक्ष के पद को बहाल किया गया था.
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुक्रवार की सुनवाई में सायरस इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की अपील पर भी नोटिस जारी किया और याचिका को टीएसपीएल के साथ जोड़ दिया.
याचिका में कहा गया है कि टीएसपीएल के बर्खास्त अध्यक्ष सायरस मिस्त्री ने अपने परिवार के 18.37 प्रतिशत शेयर के अनुपात में कंपनी में प्रतिनिधित्व देने का अनुरोध किया है.