नई दिल्ली: राष्ट्रीय मुनाफा रोधी प्राधिकरण (एनएए) ने दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली नेस्ले को उपभोक्ता कल्याण कोष में 73.15 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं देने के एवज में यह जुर्माना लगाया गया है.
जीएसटी के तहत लाभ ग्राहकों को नहीं देने की शिकायतों की जांच के लिये गठित प्राधिकरण ने नेस्ले इंडिया की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में कटौती कर 192 करोड़ रुपये का लाभ ग्राहकों को दिया.
आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए नेस्ले इंडिया ने कहा कि वह आदेश का अध्ययन करने के बाद उपयुक्त कानूनी कदम पर विचार करेगी.
प्राधिकरण ने कहा, "इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रतिवादी (नेस्ले) ने कर कटौती को देखते हुए अपने सामान के दाम में कटौती की है. उल्टा उसने कई उत्पादों के मामले में दाम बढ़ाये."