नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने स्पाइसजेट के खिलाफ दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू करने की याचिका को खारिज कर दिया. यह याचिका रैमको सिस्टम्स लिमिटेड ने दायर की थी.
रैमको, स्पाइसजेट की परिचालन ऋणदाता है. परिचालन ऋणदाता उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका ऐसी कंपनियों पर आपूर्ति किये गये कच्चे माल अथवा सेवाओं की लेनदारी बकाया होती है.
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एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फैसले को इस मामले में सही ठहराया. एनसीएलएटी ने कहा कि एनसीएलटी ने रैमको की याचिका ठुकरा कर सही किया था.
एनसीएलटी ने यह कहते हुए याचिका ठुकरा दी थी कि इस तरह के मामलों में कर्ज या कर्ज चुकाने में असफल रहने के ठोस प्रमाण होने चाहिये जो कि इस मामले में नहीं है. एनसीएलएटी ने कहा कि इस बारे में कोई रिकार्ड नहीं है कि रैमको सिस्टम्स द्वारा जारी की गई रसीदों से संबंधित मांग नोटिस को स्पाइसजेट को भेजा गया अथवा उन्हें स्पाइसजेट ने प्राप्त किया अथवा नहीं.
न्यायाधिकरण ने कहा, "अत: उक्त कारण से किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती है." रैमको सिस्टम्स ने मई 2013 में स्पाइसजेट को एविएशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन उपलब्ध कराने का करार किया था.