नई दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालय ने जनवरी, 2005 से अद्यतन (अपडेट) नहीं हुए सभी आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) को इस वर्ष छह अक्टूबर से निष्क्रिय करने का निर्णय लिया है. इस कदम से देश में व्यापारियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने में मदद मिलेगी.
आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) एक प्रमुख व्यावसायिक पहचान संख्या है, जो निर्यात या आयात के लिए अनिवार्य है. कोई भी व्यक्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा दिए गए आईईसी नंबर के बिना आयात या निर्यात नहीं कर सकता है.
डीजीएफटी के व्यापार नोटिस के अनुसार, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस वर्ष आठ अगस्त को सभी आईईसी धारकों से अपना विवरण हर साल अप्रैल-जून अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए कहा था. बता दें व्यापार मंडल ने कहा कि जो भी आईईसी कोड एक जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं पाए जायेंगे, उन्हें छह अक्टूबर, 2021 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा.