नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज में जारी संकट को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान की मांग करने वाली एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई स्थगित कर दी.
अदालत ने कहा कि इस पर अब एक मई को सुनवाई होगी. आवेदन उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता बिजॉन के. मिश्रा ने दाखिल किया था, जिन्होंने इससे पहले देश की विभिन्न एयरलाइंस के किराये की अधिकतम सीमा तय करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जो अदालत के सामने लंबित है.
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याचिकाकर्ता ने सोमवार को दायर अंतरिम आवेदन में दावा किया है कि जेट एयरवेज की सेवा अचानक रद्द होने से यात्रियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है. उन्होंने अपनी याचिका में सरकार को यात्रियों के टिकट का पूरा रिफंड एक उचित मुआवजा के साथ करने अथवा यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की है.