नई दिल्ली: सरकार ने कंपनी अधिनियम के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नियमों में संशोधन किया है. ऐसा कोविड-19 के नये टीके, दवा के विकास और चिकित्सा उपकरणों उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने को लेकर किया गया है.
सामान्य कारोबारी गतिविधियों के तहत नए टीके, दवा और चिकित्सकीय उपकरण के शोध एवं विकास में लगी कंपनियां नए संशोधनों के बाद इस संबंध में अपने शोध एवं विकास मद में किए गए खर्च को सीएसआर खर्च में दिखा सकती हैं.
ये भी पढ़ें-जीएसटी भुगतान में देरी: एक सितंबर से कुल कर देनदारी पर लगेगा ब्याज