मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने एक अस्थायी आदेश में दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली इमामी को त्वचा की देखभाल के उसके उत्पाद के लिये ग्लो एंड हैंडसम शब्द वाला ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से मना किया है.
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा जान पड़ता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) अपने ब्रांड में इस प्रकार के शब्द का उपयोग पहले किया है.
न्यायाधीश एस सी गुप्ता ने एचयूएल की ट्रेड मार्क्स कानून के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को अंतरिम आदेश पारित किया. याचिका में इमामी को ट्रेडमार्क ग्लो एंड हैंडसम के उपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है.
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एचयूएल ने हाल ही में त्वचा देखभाल से जुड़े उत्पाद से फेयर शब्द हटाकर ग्लो एंड हैंडसम शब्द का उपयोग किया.
इमामी ने दावा किया कि यह ट्रेडमार्क उसके पास है और वह उसी नाम से पुरूषों के लिये स्किनकेयर क्रीम पेश करने जा रही है."