नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को शुक्रवार की अर्द्धरात्रि से पहले समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया.
दूरसंचार विभाग के एक आदेश के अनुसार कंपनियों को शुक्रवार को रात 11.59 तक बकाये का भुगतान करने को कहा गया है.
दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को सर्किल के आधार पर बकाये के संबंध में नोटिस भेजना शुरू कर दिया है.